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UPS Scheme में हुआ बदलाव, कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे

UPS Scheme : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव हुआ है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन के नए नियम लागू किए गए हैं। इससे कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिलेगा और पेंशन व्यवस्था मजबूत होगी। ये नियम कैसे असर डालेंगे, जानने के लिए नीचे पढ़ें पूरी डिटेल
 
UPS Scheme में हुआ बदलाव, कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे 
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Haryana update, Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से पुरानी पेंशन scheme की बहाली की मांग को ध्यान में रखते हुए, govt. ने अब यूनिफाइड पेंशन scheme पेश की है। यह scheme NPS और ओल्ड पेंशन scheme (OPS) के विकल्प के रूप में लाई गई है, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकें।

UPS scheme कब से लागू होगी?

govt.ने घोषित किया है कि यूनिफाइड पेंशन scheme 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। इससे पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी पेंशन संबंधी जानकारी और नेशनल पेंशन scheme के कोष को UPS में ट्रांसफर करना होगा।

कौन-कौन UPS scheme का पात्र होगा?

यह scheme उन कर्मचारियों के लिए है जो बिना किसी सजा के कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। साथ ही, 25 साल की नौकरी पूरी करने वाले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी भी Unified Pension Scheme का लाभ उठा सकते हैं। इस्तीफा, बर्खास्तगी या नौकरी से निकालने की स्थिति में इस scheme का लाभ नहीं मिलेगा।

UPS scheme में मिलने वाले लाभ:

रिटायरमेंट बेनिफिट्स:
Unified Pension Scheme के तहत उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% निश्चित रूप से मिलेगा।
साथ ही, 10 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी।
परिवारिक पेंशन:
यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को 60% परिवारिक पेंशन मिलेगी।
ग्रेच्युटी:
सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एकमुश्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% का ग्रेच्युटी भी प्रदान किया जाएगा।
Unified Pension Scheme में योगदान और कोष:
Unified Pension Scheme के तहत दो तरह के कोष होंगे:

व्यक्तिगत कोष:

इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देगा।
इस कोष के निवेश के विकल्प कर्मचारी के पास होंगे।
पूल कोष:
इसमें govt. 8.5% अतिरिक्त योगदान देगी, जिससे सुनिश्चित भुगतान का प्रबंध होगा।
इस कोष का निवेश प्रबंधन govt. द्वारा किया जाएगा।
NPS और Unified Pension Scheme में विकल्प:
केंद्रीय कर्मचारी चाहे तो NPS को जारी रख सकते हैं या Unified Pension Scheme में अपना कोष ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार Unified Pension Scheme  चुन लेने पर बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाभ:

UPS scheme से वे सेवानिवृत्त कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे, जिन्होंने NPS के तहत सेवानिवृत्ति ले ली है। इन्हें पीपीएफ की ब्याज दरों के साथ बकाया एरियर, पहले किए गए निकासी और एन्क्रिप्शन के पश्चात मासिक टॉप-अप मिलेगा।

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कैसे होगी scheme का क्रियान्वयन:

govt.द्वारा UPS scheme के तहत कर्मचारियों को अपना नेशनल पेंशन scheme का कोष यूनिफाइड पेंशन scheme में ट्रांसफर करना होगा। यदि किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत कोष मानक कोष से कम हो जाता है, तो उसे उसकी भरपाई करनी होगी, और यदि अधिक हो जाता है तो अतिरिक्त राशि वापस मिल जाएगी।

इस प्रकार, यूनिफाइड पेंशन scheme से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर और सुनिश्चित भुगतान की गारंटी मिलेगी। यह scheme 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे भविष्य में आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को बल मिलेगा।

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