logo

EPFO: कब और कितना निकाल सकते हैं PF का पैसा? जानें नियम और शर्तें!

EPFO: EPFO खाताधारकों के लिए यह जानना जरूरी है कि वे कब और कितना पैसा अपने PF खाते से निकाल सकते हैं। EPFO के नियमों के अनुसार, नौकरी छोड़ने, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या शादी जैसे कारणों से आंशिक निकासी की अनुमति मिलती है। पूरी निकासी के लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
 
EPFO: कब और कितना निकाल सकते हैं PF का पैसा? जानें नियम और शर्तें!
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Haryana update, EPFO: अगर आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं और आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ (Provident Fund) में जमा होता है, तो यह पैसा इमरजेंसी में आपके काम आ सकता है। ईपीएफओ (EPFO) इस फंड की निगरानी करता है और इससे जुड़े सभी नियम बनाता है। आइए जानते हैं कि किन हालातों में और कितना पैसा पीएफ से निकाला जा सकता है।

बेरोजगारी की स्थिति में

अगर कोई कर्मचारी किसी कारण से एक महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने पीएफ अकाउंट से 75% तक की रकम निकाल सकता है।

6 महीने तक कंपनी बंद होने पर

अगर किसी कर्मचारी की कंपनी 6 महीने तक बंद रहती है, तो वह अपनी पीएफ की पूरी राशि निकाल सकता है। हालांकि, जब कंपनी दोबारा शुरू होती है, तो कर्मचारी को निकाली गई रकम 36 किस्तों में वापस जमा करनी होती है।

छंटनी की स्थिति में

अगर किसी कर्मचारी को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो वह अपने पीएफ खाते से 50% तक की राशि निकाल सकता है।

15 दिन से ज्यादा काम बंद होने पर

अगर किसी कंपनी में 15 दिनों से अधिक काम बंद रहता है, तो कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से 100% रकम निकाल सकता है।

रिटायरमेंट के बाद पीएफ निकासी

रिटायरमेंट के बाद पीएफ से पैसे निकालने के दो विकल्प होते हैं। पहला, कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ राशि एक साथ निकाल सकता है। दूसरा, ईपीएस (EPS) पेंशन योजना के तहत हर महीने एक निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकता है।

FROM AROUND THE WEB