Land Registration : हरियाणा में जमीन खरीदने व बेचने से पहले जान लें नए नियम
Land Registration : हरियाणा में अब बिना रजिस्ट्री के जमीन नहीं खरीदी जा सकेगी। सरकार ने गलत जमीन खरीद-फरोख्त रोकने के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। जानिए इस नए नियम से जुड़ी पूरी जानकारी।

Haryana Update : शहरों के बाहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री में कई तरह के पेंच फंसे होने की वजह से डेवलपर्स, बिल्डर्स और सोसायटियां खरीदार को प्लॉट हस्तांतरण कर कब्जा देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। इससे सरकार स्टांप ड्यूटी खो देती है। अब सभी अचल संपत्ति को पंजीकृत करना होगा। यदि खरीदार प्लॉट को निर्धारित समय-सीमा में नहीं रजिस्ट्री करता है, तो उससे मौजूदा कलेक्टर रेट के अनुसार स्टांप शुल्क वसूला जाएगा।
Haryana news: प्रदेश सरकार सभी तहसीलों को आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तरह रजिस्ट्री करने की सुविधा देगी। इससे आप घर की जमीन के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश का 1-1 इंच जमीन ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है।
ततीमा काटकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजस्व रिकार्ड और शजरे को अपडेट करने के लिए सभी 22 जिलों के 10-10 गांवों में पायलट पर पटवारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
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Haryana news: नए वित्तीय वर्ष में, रिकॉर्ड को अन्य सभी गांवों में अपडेट किया जाएगा। इसके बाद, राजस्व रिकॉर्ड अपने आप अपडेट होता रहेगा। जमीनी निशानदेही का कार्य जरीब प्रक्रिया की बजाय रोवर से किया जाएगा। प्रामाणिक निशानदेही कम समय में कम कीमत पर मिलेगी।