Haryana Govt: हरियाणा में हर महीने ₹3,000 की मदद मिलेगी इन मरीजों को

अब मरीजों को मिलेगा हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन
इसी साल जनवरी में, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया था, और अब इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
योजना के तहत कौन लाभान्वित होगा?
हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016 में संशोधन करते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने इसे लागू किया। इस निर्णय के बाद, राज्य में थैलेसीमिया के लगभग 1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीजों को महीने का 3 हजार रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
पेंशन से मरीजों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
सरकार के इस कदम से थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगों से पीड़ित 2083 मरीजों को सालाना कुल 7.5 करोड़ रुपये की पेंशन मिलेगी। इससे इन मरीजों को अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने में मदद मिलेगी, और उन्हें अन्य लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
पेंशन प्राप्ति की शर्तें
पेंशन का लाभ लेने वाले मरीज को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 साल से हरियाणा में रहना चाहिए। इसके अलावा, सिविल सर्जन द्वारा हर साल संबंधित प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज की हालत में सुधार हुआ है या नहीं।
सरकार का यह कदम पेंशन देने के साथ-साथ प्रदेश के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करने के उद्देश्य से है, जिससे विकलांग मरीजों को अधिक सुविधा और सहायता मिल सके।