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Haryana: ट्रैफिक चालान के नियम सख्त, हरियाणा में अब चालान पर नहीं मिलेगी छूट!

Haryana: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों को सख्त कर दिया गया है, और अब चालान भरने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। यह फैसला सड़क हादसों को कम करने और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। नए नियमों की जानकारी लेकर ही गाड़ी चलाएं, वरना भारी जुर्माना हो सकता है। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
Haryana: ट्रैफिक चालान के नियम सख्त, हरियाणा में अब चालान पर नहीं मिलेगी छूट!
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 Haryana update : हरियाणा सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है और चालान कटने के बावजूद उसे समय पर जमा नहीं करता, तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।

90 दिन के भीतर भरना होगा चालान

यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने जानकारी दी कि यदि किसी वाहन चालक का चालान कटता है और वह 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता, तो ट्रैफिक पुलिस उसके वाहन को सीज कर लेगी।

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नए नियमों के तहत:

  • वाहन चालकों को निर्धारित समय में चालान भरना अनिवार्य होगा।
  • 90 दिन से ज्यादा देरी करने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
  • चालान जमा करने में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

सरकार का उद्देश्य: ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करना

हरियाणा सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के बाद भी लंबे समय तक उसे जमा नहीं करते थे। इस फैसले से:

  1. ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  2. सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
  3. राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकेगा।

ट्रैफिक पुलिस की अपील

ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान भरने में देरी न करें, ताकि किसी को कानूनी कार्यवाही का सामना न करना पड़े।