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New Tax Regime में से पुराने में ऐसे करें शिफ्ट

टैक्सपेयर्स के लिए यह महीना बहुत जरूरी होने वाला है बजट का ऐलान के बाद नया और ओल्ड दो टैक्स रिजिम को लेकर रोल लोग काफी उलझे हुए हैं अगर आप भी नए टैक्स रीजिम में से शिफ्ट करना चाहते हैं तो यह खबर आप जरूर जान लीजिए
 
New Tax Regime में से पुराने में ऐसे करें शिफ्ट

Haryana Update : क्या आपने भी New Tax Regime का चुनाव किया और कंपनी ने Tax या TDS काट चुकी है। अब आपको लग रहा है कि आप पुराने Tax Regime को चुनते तो ज्यादा फायदे में होते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इनकम Tax के स्लैब रेट में बड़े Change का ऐलान किया। New Tax System के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा पहले 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई Tax नहीं देना होता था जिसे अब बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। Tax रीबेट की सीमा को 5 लाख रुपये की आय से 7 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर आपने नया Tax Regime गलती या सोच समझकर भी चुना है, लेकिन आप पुराने Tax System पर वापिस आना चाहते हैं, तो कैसे Shift हो सकते हैं।

New Tax System बन गया डिफॉल्ट Tax रीजीम

1 अप्रैल 2023 से अगर किसी टैक्सपेयर्स ने पुराने Tax Regime को चुना होगा, तो नियोक्ता या कंपनी New Tax Regime के आधार पर सैलरी पर Tax यानी TDS काट लेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से डिफॉल्ट Tax Regime New Tax Regime पर बन गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस विषय पर अप्रैल 2023 के सर्कूलर में इस बात पर कुछ नहीं कहा है कि क्या कोई कर्मचारी फाइनेंशियल ईयर के दौरान Tax System को बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि जिस कर्मचारी ने अप्रैल 2023 में New Tax System को चुना था, वह अगर जनवरी 2024 में अपना मन बदलकर पुराना Tax System चुन सकता है या नहीं। Tax एक्सपर्ट का कहना है कि कर्मचारी कंपनी की पॉलिसी के आधार पर ही Tax Regime बदल सकते हैं। अगर आपकी कंपनी Tax Regime बदलने का ऑप्शन नहीं देती है तो इसका भी इलाजा है।

ITR File करते समय बदल सकते हैं Tax रीजीम

Tax एक्सपर्ट के मुताबिक आप ITR File करते समय Tax Regime का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने नया Tax Regime चुना था, तो आप पुराने Tax Regime मुताबिक रिटर्न File कर सकते हैं। पुराने Tax Regime की जगह नया Tax Regime को ले सकते हैं। आपको अपने हिसाब से जो ठीक लगता है आप वो Tax Regime चुन सकते हैं। इनकम Tax कानून अभी आपको ITR File करते समय पुरानी या नया Tax Regime चुन सकते हैं।
 


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