PAN Card पर गलत हो गया नाम, तो ऐसे करें ठीक, जानें प्रोसेस
Haryana Update, New Delhi: अगर PAN Card बनवाते समय किसी वजह से इसमें नाम गलत प्रिंट हो गया है तो आपको अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है.
दरअसल इस प्रोसेस को अब घर बैठे ऑनलाइन ही करवाया जा सकता है और पैन कार्ड में वापस सही नाम प्रिंट करवाया जा सकता है. अगर आप भी अपने पैन कार्ड में नाम अपडेट करना चाहते हैं तो आज हम आपको इसका प्रोसेस बताने जा रहे हैं.
क्या है नेम करेक्शन का ऑनलाइन प्रोसेस
1.सबसे पहले, Income Tax Department की वेबसाइट पर जाएं.
2."Online Services" टैब पर क्लिक करें.
3."PAN Services" के तहत, "Request for PAN Card Reprint/Correction/Change of Address" पर क्लिक करें.
4."Apply Online" पर क्लिक करें.
5.अब, अपना PAN Number, Date of Birth, और Gender दर्ज करें.
6."I am not a Robot" चेकबॉक्स पर क्लिक करें.
7."Submit" पर क्लिक करें.
8.अब, आपको एक नया पेज दिखाई देगा जिसमें आपको अपने नाम में सुधार के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी. इसमें शामिल हैं:
9.एक बार जब आप सभी जानकारी दर्ज कर लेते हैं, तो "Submit" पर क्लिक करें.
आपको एक Acknowledgement Number प्राप्त होगा. इस Acknowledgement Number को ध्यान से रखें क्योंकि आपको इसे भविष्य में संदर्भ के लिए आवश्यकता हो सकती है.
ध्यान दें कि यदि आपका नाम परिवर्तन अनुरोध स्वीकृत नहीं होता है, तो आपको एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त होगा. इस नोटिस में आपके नाम परिवर्तन अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण दिए गए होंगे. यदि आप इन कारणों से सहमत नहीं हैं, तो आप इन पर अपील कर सकते हैं.
ऑफलाइन नाम परिवर्तन अनुरोध कैसे करें
यदि आप ऑनलाइन नाम परिवर्तन अनुरोध नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन भी नाम परिवर्तन अनुरोध कर सकते हैं. इसके लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा:
1.Income Tax Department की वेबसाइट से PAN Card Correction Form डाउनलोड करें.
2.फॉर्म को सावधानी से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
3.फॉर्म को अपने नजदीकी PAN Card Issuing Authority (PCIA) कार्यालय में जमा करें.
4.PCIA आपके नाम परिवर्तन अनुरोध को 15-20 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार कर देगा। एक बार जब आपका नाम परिवर्तन अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो आपको एक नया PAN Card प्राप्त होगा जिसमें आपका सही नाम प्रिंट होगा.
आवश्यक दस्तावेज
नाम परिवर्तन अनुरोध के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:
PAN Card: यह आपका वर्तमान PAN Card है जिसमें गलत नाम प्रिंट है.
Adhaar Card: यह आपका आधार कार्ड है जो आपके सही नाम का प्रमाण है.
Marriage Certificate: यदि आपने शादी के बाद अपना नाम बदला है तो आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा.
Divorce Certificate: यदि आपने तलाक के बाद अपना नाम बदला है तो आपको अपना तलाक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा.
Court Order: यदि आपने कानूनी रूप से अपना नाम बदला है तो आपको संबंधित न्यायालय का आदेश संलग्न करना होगा.
नाम नेम करेक्शन फीस
नाम परिवर्तन के लिए शुल्क ₹100 है. यदि आप ऑनलाइन नाम परिवर्तन अनुरोध करते हैं तो आप इस शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं. यदि आप ऑफलाइन नाम परिवर्तन अनुरोध करते हैं तो आपको शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा.