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गलत जगह हो जाए यूपीआई पेमेंट, तो करें यह काम

अगर आप भी यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपको जरूर जानी चाहिए यूपीआई पेमेंट करते वक्त अगर आपसे गलत जगह ट्रांजैक्शन हो गई है तो आप यह स्टेप फॉलो करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं
 
गलत जगह हो जाए यूपीआई पेमेंट, तो करें यह काम

Haryana Update : देश में UPI Payment एक क्रांति की तरह आया. इसने हमारे लेनदेन की Habbits को पूरी तरह से बदलकर ही रख दिया है. एक जगह से दूसरी जगह पैसा Transfer करना हो या दुकानों पर पेमेंट, UPI ने सब कुछ बेहद आसान और तेज कर दिया है. चंद सेकंड में QR Code Scan करके पूरी सुरक्षा के साथ आपका पैसा Transfer और Payment हो जाता है.

हालांकि, कई बार लोग गलती से लोग किसी और के Account में पैसा भेज देते हैं. उसके बाद परेशान होते हैं कि हमारा पैसा अब कैसे Return मिलेगा. ऐसी परिस्थिति में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके अपना पैसा आसानी से Return प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे. 

गलती से हो जाए UPI Payment तो क्या करें- 
अगर कभी आप कोई Wrong UPI Payment कर दें तो सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर सर्विस विभाग को कॉल करें. आप UPI सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क कर सकते हैं. RBI के मुताबिक, Wrong ट्रांजेक्शन की जानकारी सबसे पहले अपने Payment सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होती है. UPI या नेट Banking से Wrong Account में पैसा Transfer हो जाने के बाद आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर Call करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपको Payment से जुड़ी सारी जानकारी इन्हें देनी पड़ेगी.

समाधान न होने पर यहां करें शिकायत-
अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो एनपीसीआई पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं. पोर्टल पर जाकर ‘व्हाट वी डू’ पर क्लिक करें. यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. इनमें से UPI का चयन करें. इसके बाद ‘कम्प्लेंट सेक्शन’ में जाकर लेनदेन का विवरण भरें. इसमें बैंक का नाम, ईमेल, फोन नंबर और UPI ID आदि की जानकारी देनी होगी. इसके बाद ‘इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द रोंग UPI एड्रेस’ का विकल्प चुनें. इसके साथ ही वैलिड डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दें.

30 दिन में समाधान न मिले तो Banking लोकपाल से करें संपर्क- 
अगर शिकायत करने के 30 दिन के अंदर समस्या नहीं सुलझती है तो आप Banking लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं. हालांकि, नियमों के अनुसार आपको Wrong ट्रांजेक्शन की शिकायत घटना के 3 दिन के अंदर करनी पड़ेगी.