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Income Tax : टैक्सपेयर्स की अब उड़ेगी नींदें, इनकम टैक्स विभाग ने दिये नए निर्देश

Contribution Tax Department : इनकम टैक्स विभाग ने आदेश जारी किया है। यह एडवाइजरी आईटीआर-टीडीएस मिसमैच करने वालों के लिए है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 
Income Tax : टैक्सपेयर्स की अब उड़ेगी नींदें, इनकम टैक्स विभाग ने दिये नए निर्देश 

Haryana Update : टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है। ITR फाइल को 31 दिसंबर 2023 से पहले नहीं भरना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग ने आदेश जारी किया है। यह एडवाइजरी आईटीआर-टीडीएस मिसमैच करने वालों के लिए है। 


विभाग ने कहा कि कुछ टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है जिनके आयकर रिटर्न (ITR) में दिए गए ब्योरे और रिपोर्टिंग इकाई से मिली जानकारी में अंतर नहीं है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि इस तरह के संचार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को सुविधा प्रदान करना है और उन्हें आयकर विभाग की रिपोर्टिंग इकाइयों से लेनदेन के बारे में जानकारी देना है।

विभाग ने सलाह भेजी है

विभाग ने कहा कि यह नोटिस सभी टैक्सपेयर्स को नहीं भेजा गया है। यह सिर्फ उन मामलों में भेजी गई सलाह है, जब ITR में दी गई जानकारी और रिपोर्टिंग इकाई से मिली जानकारी में स्पष्ट रूप से अंतर नहीं है।

क्या शामिल हैं?

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विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, NBFC, सब-रजिस्ट्रार, पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, डिविडेंड भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी आदि वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने वाली रिपोर्टिंग इकाइयों हैं।

लापता जानकारी क्या करें?

यह संचार इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया पर टीडीएस और टीसीएस कटौतियों को आईटीआर सूचनाओं के साथ मेल नहीं खाने के बारे में टिप्पणियों के बाद जारी किया है। टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के पोर्टल पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा, जरूरत होने पर नया रिटर्न या पहले से दाखिल रिटर्न में बदलाव करने का अवसर भी इसका मकसद है। 

31 दिसंबर है अंतिम तिथि 

रिटर्न फाइल करने या उसमें संशोधन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 है। साथ ही, इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से प्राथमिकता के आधार पर इस सूचना पर प्रतिक्रिया देने की मांग की है।


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