Financial Planning: बच्चे के लिए कर रहे हैं निवेश? माइनर PAN कार्ड बनाना होगा जरूरी, जानें पूरी प्रक्रिया!
Financial Planning: अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो कई निवेश योजनाओं में माइनर के पैन कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। माइनर का पैन कार्ड बनवाने के लिए माता-पिता या अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों और प्रक्रिया को पूरा करना होता है। जानिए कैसे बनता है माइनर का पैन कार्ड, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
Mar 18, 2025, 18:52 IST
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Haryana update, Financial Planning: आजकल माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य की प्लानिंग कम उम्र से ही शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने बच्चे के नाम से निवेश करना चाहते हैं, बैंक खाता खोलना चाहते हैं, या उन्हें अपने निवेश में नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए पैन कार्ड की जरूरत होगी। अगर बच्चा खुद कमाई करता है, तब भी उसके लिए पैन कार्ड आवश्यक हो सकता है। चूंकि नाबालिग खुद पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते, इसलिए उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को उनके लिए आवेदन करना होता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया Financial Planning
अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहां से फॉर्म 49A डाउनलोड करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें।
- सही कैटेगरी चुनें और सभी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
- नाबालिग के जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता की फोटो समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- माता-पिता के सिग्नेचर अपलोड करें और 107 रुपये की फीस जमा करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रसीद नंबर मिलेगा, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
- आवेदन के 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया Financial Planning
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- NSDL की वेबसाइट से फॉर्म 49A डाउनलोड करें।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और नाबालिग की दो पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करें।
- आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें और निर्धारित फीस के साथ नजदीकी NSDL कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन के सत्यापन के बाद पैन कार्ड आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज Financial Planning
पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- नाबालिग के माता-पिता या अभिभावक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र)।
- नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र।
- पता प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या निवास प्रमाण पत्र।
नाबालिग के पैन कार्ड की विशेषताएं Financial Planning
- नाबालिग के नाम से जारी पैन कार्ड में उसका फोटो और हस्ताक्षर नहीं होता, इसलिए इसे पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो उसे पैन कार्ड अपडेट कराने के लिए आवेदन करना होता है।
अगर आप अपने बच्चे के नाम से निवेश या बैंक खाता खोलने की योजना बना रहे हैं, तो पहले पैन कार्ड बनवाना जरूरी होगा। इससे भविष्य में वित्तीय लेनदेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी।