New Rule: किराए पर मकान देने वालों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से लागू होगा ये नियम!

वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में की थी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान इस बदलाव की घोषणा की थी। सरकार का कहना है कि इससे TDS के दायरे में आने वाले लेनदेन की संख्या कम होगी और छोटे करदाताओं को टैक्स से जुड़ी जटिलताओं से राहत मिलेगी।
किन लोगों पर लागू होगा यह नया नियम?
आयकर अधिनियम की धारा 194-I के तहत, जब किसी निवासी को किराए के रूप में 2.4 लाख रुपये से अधिक की आय होती थी, तो उस पर टैक्स कटौती अनिवार्य थी। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह प्रावधान व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को छोड़कर अन्य करदाताओं पर भी लागू होगा।
मकान मालिकों और छोटे करदाताओं को होगा फायदा
अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन, मकान या मशीनरी को किराए पर देता है और उसका मासिक किराया 50 हजार रुपये से अधिक है, तो अब TDS कटौती लागू होगी। इस नई सीमा से छोटे मकान मालिकों और किरायेदारों को बड़ा फायदा मिलेगा और टैक्स अनुपालन का बोझ भी कम होगा।