UPS Update : यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने को लेकर जारी हुआ नोटिफिकेशन, जानिए कब से कर सकते हैं आवेदन
UPS Pension Update :UPS Pension Scheme को लेकर PFRDA ने केंदीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम जारी किए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं.

UPS Pension Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गारंटी पेंशन योजना (UPS) की घोषणा हुई। इसके लिए नियमों की घोषणा की गई, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इस योजना में शामिल होने के लिए चाहे मौजूदा या नए कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। गुरुवार को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया। 1 अप्रैल को सभी कर्मचारी पर्टल में आवेदन कर सकेंगे। यदि कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें क्लेम फॉर्म भरना होगा।
कैसे करें आवेदन
यूपीएस के लिए पात्र सभी श्रेणियों के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवेदन पत्र 1 अप्रैल, 2025 से Protean CRA की वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. कर्मचारी चाहें तो फॉर्म को भरकर खुद भी जमा कर सकते हैं. जो कर्मचारी UPS का फायदा लेना चाहते हैं, उन्हें 1 अप्रैल, 2025 से तीन महीने के अंदर अप्लाई करना होगा.
कौन कर सकता है UPS के लिए अप्लाई
वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 तक नौकरी में हैं और NPS के तहत आते हैं.
वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी में आते हैं.
वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो NPS के तहत आते थे और 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, या अपनी मर्जी से रिटायर हुए हैं, या नियम 56(j) के तहत रिटायर हुए हैं, और UPS के लिए पात्र हैं.
अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद UPS का विकल्प चुनने से पहले ही गुजर जाता है, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी/पति इस योजना में शामिल हो सकती है/सकता है.
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