Haryana: अब इन परिवारों के पहचान पत्र होंगे रद्द, सरकार ने बदला बड़ा नियम
किनका PPP होगा रद्द?
मिली जानकारी के अनुसार, जिन परिवारों ने हरियाणा छोड़ दिया है या जो लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे हैं, उनके परिवार पहचान पत्र (PPP) को रद्द किया जाएगा। इसके अलावा, यदि PPP धारक परिवार में कोई भी सदस्य अब जीवित नहीं है या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य में नहीं रहता है, तो भी उनका पहचान पत्र निरस्त हो जाएगा।
इसके अलावा, यदि किसी परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) से अनुरोध करता है कि किसी विशेष सदस्य को PPP से हटा दिया जाए, तो उस सदस्य का पहचान पत्र भी रद्द कर दिया जाएगा।
PPP डेटा की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार ने PPP डेटा की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाए हैं। प्राधिकरण के CEO जे गणेशन ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव में आ गए हैं। इन नियमों के तहत अब किसी भी एजेंसी को गैर-सरकारी कार्यों के लिए PPP डेटा साझा करने की अनुमति नहीं होगी।
सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और सरकारी नौकरियों (जैसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोकसेवा आयोग की भर्तियां) के सत्यापन के लिए ही PPP डेटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार के नियंत्रण वाले बोर्ड, विश्वविद्यालय, निगम और स्थानीय प्राधिकरण को ही इस डेटा तक पहुंच मिलेगी।
जाति सत्यापन की प्रक्रिया होगी सख्त
अब PPP में दर्ज किसी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। जाति की जानकारी पहले से साझा किए बिना, पटवारी को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।
- अगर पटवारी द्वारा दी गई जानकारी और परिवार द्वारा घोषित जाति समान पाई जाती है, तो जाति सत्यापित मानी जाएगी।
- यदि इसमें कोई अंतर होता है, तो कानूनगो की मदद से दोबारा सत्यापन कराया जाएगा।
- अगर कानूनगो की रिपोर्ट में भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो अंतिम फैसला मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही PPP में जाति संबंधी डेटा अपडेट किया जाएगा।
अब जन्मतिथि सुधारना होगा आसान
PPP में दर्ज किसी व्यक्ति की जन्मतिथि में गलती होने पर अब उसे ठीक कराने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि मान्य होगी।
- सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के लिए रक्षा सेवा प्रमाणपत्र को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- आम नागरिकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, स्कूल सर्टिफिकेट और मतदाता पहचान पत्र के आधार पर जन्मतिथि में सुधार कराया जा सकेगा।
क्या करना चाहिए?
अगर आपका परिवार हरियाणा से बाहर रहता है, तो आपके PPP को रद्द किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने परिवार की स्थिति की जांच करें और जरूरत पड़ने पर अपने दस्तावेजों को अपडेट करवाएं। जन्मतिथि, जाति और परिवार के सदस्यों की सही जानकारी दर्ज कराना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना या सुविधा का लाभ उठाने में परेशानी न हो।
हरियाणा सरकार के इस नए नियम के लागू होने के बाद PPP से जुड़े सभी रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य और सही परिवारों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।