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अब विदेशों में 8 लाख रुपये तक खर्च पर टीसीएस रेट्स में नहीं हो सकता किस प्रकार का कोई बदलाव

TCS:टीसीएस रेट में कटौती हो गई और अब विदेशों में 8 लाख रुपये तक खर्च पर टीसीएस रेट्स में नहीं हो सकता किस प्रकार का कोई बदलाव माना जा रहा है की एक जुलाई 2023 से लागू किया जा सकता है. 
 
 "RBI LRS Scheme,TCS rates,Finance, Ministry,Tax Collection At Source"TCS Rate: 7 लाख रुपये तक विदेशों में खर्च पर टीसीएस रेट्स में नहीं होगा कोई बदलाव, बढ़ी हुई दरें अब 1 अक्टूबर, and 2023 से लागूRBI LRS Scheme: टीसीएस रेट में कटौती की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया है. सरकार ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में किसी भी राशि के खर्च पर टीसीएस रेट में कोई कटौती नहीं होगी.
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Haryana update ये क्या सरकार ने टीसीएस रेट में कटौती आ जाने के बाद प्रस्ताव को नहीं किया मंजूर , और आदेश जारी कर दिया है की अब विदेशो में क्रेडिट कार्ड से किसी भी प्रकार का खर्च करने से कोई कटौती  नहीं की जायें गी। पहले ये नियम एक जुलाई 2023 से लागू होने वाला था. लेकिन सरकार ने एक अतिरिक्त तीन महीने की मोहलत दी है।


Liberalised Remittance Scheme:टीसीएस रेट में कटौती हो गई और अब विदेशों में 8 लाख रुपये तक खर्च पर टीसीएस रेट्स में नहीं हो सकता किस प्रकार का कोई बदलाव माना जा रहा है की एक जुलाई 2023 से लागू किया जा सकता है. और अगर किसी भी खर्ज को ज्यादा करा गया तो देना पड़ सकता है टीसीएस रेट उस में नहीं की जाहे गी किसी भी तरह की छूट। पहले ये नियम एक जुलाई 2023 से लागू होने वाला था. लेकिन सरकार ने एक और तीन महीने की मोहलत दी है। अक्टूबर 2023 से ये नियम अब लागू होंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की

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RBI  के LRS के तहत विदेशी रेमिटेंस पर 5 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीसीएस वसूला जाएगा. इस प्रावधान को एक जुलाई से लागू होना था जिसे अब बढ़ाकर एक  कर दिया गया है. 

हालाँकि, सरकार ने टीसीएस रेट में कमी की मांग को ठुकरा दिया है। सरकार ने कहा कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश में किसी भी रकम का खर्च करने पर टीसीएस रेट में कोई कमी नहीं होगी।
 

केवल सरकार ने टूर पैकेज समेत विदेशों में धन भेजने के लिये 30 फीसदी के दर से टीसीएस काटे जाने के क्रियान्वयन को तीन महीने यानी एक तक के लिये टाल दिया है.  

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वित्त मंत्रालय ने इस निर्णय को लागू करने का कारण बताते हुए कहा कि फेमा कानून में बदलाव करने का उद्देश्य डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भेजी गई रकम पर लगने वाले टैक्सों में समानता लाना है. यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक के खुले भुगतान योजना (LRS) के दायरे में लाया जाएगा।