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Pay Commission: पेंशन को लेकर जारी हुआ नया नोटिफिकेशन, जानिए क्या है ताजा अपडेट

Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत पेंशन से जुड़े नियमों में अहम अपडेट जारी किया है, जिससे पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
 
Pay Commission: पेंशन को लेकर जारी हुआ नया नोटिफिकेशन, जानिए क्या है ताजा अपडेट
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Pay Commission, Haryana Update : केंद्रीय Employees के लिए Sarkar लगातार कदम उठा रही है। 8th Pay Commission की मंजूरी व इनकम टैक्स में छूट के बाद Employees को Pension से जुड़ा नया नियम भी जान लेना चाहिए। Employees को इससे बहुत लाभ होने वाला है। सेवानिवृत्त Employees के लिए यह योजना अभी से तो सेवारत Employees के लिए यह भविष्य में काम आने वाली है।

केंद्रीय Employees के लिए सातवां वेतन आयोग के तहत मिल रही Pension के नियमों के मुताबिक एक तय उम्र के बाद अतिरिक्त Pension मिलेगी। यह उम्र के हिसाब से बढ़ती जाएगी और एक समय पर डबल हो जाएगी। Pensioners को एक्स्ट्रा Pension का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। 

80 Year के बाद मिलेगा अतिरिक्त Pension का लाभ
केंद्र Sarkar की ओर से Pensionभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। Pensioners की 80 वर्ष की आयु और उससे अधिक उम्र होने पर Sarkar की ओर से अतिरिक्त Pension दी जाएगी। Pension एवं Pensioners वेलफेयर विभाग की ओर से इसको लेकर नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यह Pension उम्र के हिसाब से % के आधार पर बढ़ती जाएगी। 


जिस माह में जन्म उसी माह से लागू हो जाएगी अतिरिक्त Pension

Pension के नए नियमों के अनुसार Pensioners के जन्म के महीने से ही उसकी आयु 80 Year होते ही यह Pension लागू हो जाएगी। चाहे Pension का जन्म महीने की पहली Date को हुआ हो या आखिरी Date को। उस महीने से ही एक्स्ट्रा Pension मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी Pensioners का जन्म 25 अगस्त 1945 को हुआ है, तो उन्हें यह अतिरिक्त Pension 1 अगस्त 2025 से मिलनी शुरू हो जाएगी।  


उम्र के हिसाब से बढ़ती जाएगी अतिरिक्त Pension
Employees के लिए अतिरिक्त Pension का % उम्र के लिहाज से बढ़ता जाएगा। 80 Year के बाद हर 5 Year के बाद अतिरिक्त Pension का % भी पहुंचता जाएगा। यह वृद्धि एक उम्र में आकर दोगुनी हो जाएगी। 

अतिरिक्त Pension को लेकर नियम

आयु              अतिरिक्त Pension
80-85 Year : 20 %
85-90 Year : 30 %
90-95 Year : 40 %
95-100 Year : 50 %
100 Year या अधिक : 100 % (यानी डबल Pension)

जानिए Pension के अपडेटेड नियमों के बारे में
केंद्रीय सिविल सेवा Pension 2021 के नियमों के रूल के 44 के सबरूल 6 में इस यह सुविधा लागू की गई है। यह सुविधा Pension के 1972 के नियमों के रूल 49(2-ए) का ही अपडेटेड वर्जन है। इसी के तहत एक तय आयु के बाद Karmchari की Pension बढ़नी शुरू हो जाएगी। 


नियमों को लेकिर संबंधित मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों को नोटिफिकेशन भेजकर सूचित किया गया है। यह उनको तुरंत प्रभाव से लागू करने और सही ढंग से इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है।