PPF Scheme: PPF स्कीम में पैसे निवेश करने वालों 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम
अगर आपने भी इन स्कीमों में पैसे निवेश किए हैं तो 31 मार्च से पहले ये डरुरी काम को निपटा लें, वरना नुकसान हो सकता है.
Haryana Update, New Delhi: PPF Scheme: अगर आपने भी पीपीएफ, एनपीएस और एसएसवाई जैसी योजनाओं में निवेश किया है तो 31 मार्च से पहले निवेश कर लें। अगर आपने समय पर निवेश नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा।
इसके बाद इस खाते को दोबारा खोलने के लिए निवेश राशि के साथ शुल्क का भुगतान करना होगा। आप टैक्स छूट का लाभ भी नहीं ले पाएंगे. ऐसी किसी भी समस्या से बचने के लिए अगले 9 दिनों में पीपीएफ, एनपीएस और एसएसवाई में निवेश करें।
पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी योगदान वाली बचत योजनाओं के लिए एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में यह न्यूनतम जमा नहीं किया जाता है तो आपका खाता डिफॉल्ट श्रेणी में आ जाएगा। टैक्स छूट से आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा. इसे 31 मार्च से पहले पूरा करें.