Delhi News: दिल्ली में मकान मालिकों के लिए सख्त चेतावनी, यह काम न करने पर होगी जेल!

Delhi News: जल्द ही चलेंगी दिल्ली-NCR में हवाई टैक्सी, 2 घंटों का सफर होगा केवल 15 से 16 मिनटों में, जानिए पूरी डिटेल
एमसीडी अधिनियम के अनुच्छेद 152ए के अनुसार, 10 लाख रुपये से अधिक की कर चोरी की स्थिति में देनदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत कर चोरी करने वाले व्यक्ति को तीन महीने से लेकर अधिकतम सात साल तक की जेल और पचास प्रतिशत का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
पहले मैं आपको बता दूं कि संपत्ति टैक्स एमसीडी की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। निगम अब तक 2,000 करोड़ रुपये का वार्षिक संपत्ति कर प्राप्त कर चुका है, वही लक्ष्य 3,000 करोड़ रुपये का है। दिल्ली में 12 लाख मालिकों में से सिर्फ 5 लाख टैक्स देते हैं। निगम ने संपत्ति मालिकों को सूचना देना शुरू कर दिया था। बाद में, निगम ने संपत्ति मालिकों के बैंक खाते को उनकी संपत्ति से अटैच कर दिया है।
निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि, अनुच्छेद 152 ए में 10 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया होने पर मुकदमा दायर करने का प्रावधान है, लेकिन वही बड़े बकाया को पकड़ने के लिए निगम मुकदमा दायर करेगा, इसके लिए 2.5 लाख रुपये की सीमा है। उनका दावा था कि मामले संबंधित जिला अदालतों में भेजे जाएंगे। अधिकारी ऐसे कर्जदारों की सूची बना रहे हैं।