RBI Guideliness : बैंक खाताधारक ना करें ये गलती, वरना खाता हो जाएगा ब्लॉक
Haryana Update, RBI Guideliness : अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लंबे समय तक कोई लेन-देन नहीं करते हैं तो वो निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर 2 साल यानी 730 दिनों तक खाते में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो बैंक खाता डीएक्टिव हो जाता है।
निष्क्रिय अकाउंट में क्या दिक्कतें आती हैं?
जब खाता निष्क्रिय हो जाता है तो आप:
पैसे जमा या निकाल नहीं सकते।
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यूपीआई पेमेंट और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
मोबाइल बैंकिंग भी बंद हो जाती है।
हालांकि खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा।
कैसे करें Inactive अकाउंट को Active?-- RBI Guideliness
अगर आपका खाता इनएक्टिव हो गया है तो घबराएं नहीं, इसे फिर से शुरू करना आसान है। आपको अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
KYC के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी?
आधार कार्ड
पैन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
इसके बाद एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करें – जैसे पैसे जमा करना या निकालना – ताकि अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाए। अगर खाता जॉइंट है तो दोनों खाताधारकों को KYC करवाना जरूरी होगा।
क्या इसके लिए कोई चार्ज लगेगा?
नहीं! RBI के मुताबिक, डीएक्टिव खाता एक्टिव करवाने के लिए बैंक कोई शुल्क नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि आप फ्री में अपना खाता दोबारा चालू करवा सकते हैं।
अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो?
अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है और वह इनएक्टिव हो गया है, तो भी चिंता की बात नहीं है। बैंक इस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाएगा।
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इनएक्टिव अकाउंट से कैसे बचें? अपनाएं ये आसान उपाय
हर 6 महीने में कम से कम एक ट्रांजेक्शन करें।
₹10-₹20 की भी राशि ऑनलाइन ट्रांसफर या कैश डिपॉजिट करें।
अपने अकाउंट को UPI या ऑटो-पेमेंट से लिंक करें ताकि नियमित ट्रांजेक्शन होते रहें।