Rules of Bank : किसी भी अकाउंट में कैश जमा करने करने से पहले, ये जरूरी नियम जानें
Haryana Update : पिछले साल सरकार ने 206500 के नोटों को बंद कर दिया था और उसके बाद लोग इन नोटों को एक्सचेंज करवाने के लिए और बैंकों में जमा करवाने के लिए लाइन में लगे रहे , कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन नोटों को जमा करवाने के चलते इनकम टैक्स विभाग की नज़रो में आए गए थे, तो ऐसे में लोगों ने RBI से ये सवाल करना शुरू कर दिया की आखिरकार बैंक में कॅश जमा करवाने की क्या लिमिट है और एक आम इंसान एक बार में कितना कैश जमा करवा सकता है। आइये आज हम इसके बारे में ही जानेगे
ये है बैंक की लिमिट
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, कुछ लेनदेन को विशेष वित्तीय लेनदेन माना जाता है। अगर किसी वित्त वर्ष में कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये नकद जमा करता है तो बैंक को इस तरह के लेनदेन को रिपोर्ट करना होगा। वहीं, अगर किसी वित्त वर्ष में चालू खाते में कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये जमा करता है तो बैंक को इस तरह के लेनदेन को रिपोर्ट करना होगा।
बता दें, नकद जमा करने पर सरकार की ओर से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। हालांकि, उसका सोर्स होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194N के मुताबिक, एक सीमा से अधिक नकद की निकासी पर टीडीएस काटा जाता है।
अगर आप पिछले तीन सालों से लगातार आईटीआर जमा कर रहे हैं तो एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 2 प्रतिशत का टीडीएस कटेगा। वहीं, अन्य मामलों में एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक निकालने पर 2 प्रतिशत का टीडीएस और एक करोड़ से अधिक निकालने पर 5 प्रतिशत का टीडीएस कटेगा।