Supreme Court: माता-पिता की देखभाल न करने पर बच्चों की संपत्ति होगी रद्द, कोर्ट का फैसला!

कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला Supreme Court
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा कि अगर बच्चे अपनी बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करते, तो गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। एक मामले में बुजुर्ग महिला ने अपनी संपत्ति बेटे को गिफ्ट दी थी, इस शर्त के साथ कि वह अपनी मां-बाप की देखभाल करेगा। लेकिन बाद में बेटे ने इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया। अदालत ने इस गिफ्ट डीड को रद्द करते हुए 60 दिनों के भीतर संपत्ति बुजुर्ग महिला को लौटाने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के मामलों में सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, तो ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि वह संपत्ति वापस माता-पिता को लौटाने का आदेश दे सकता है। इस फैसले में बच्चों को उनके माता-पिता की देखभाल का दायित्व बताया गया है, और यदि वे इसे निभाने में असफल रहते हैं, तो उनका संपत्ति से वंचित होना तय है।
इस फैसले ने यह संदेश दिया है कि माता-पिता की देखभाल न करने पर बच्चों के लिए कानूनी परिणाम हो सकते हैं और उनकी संपत्ति पर भी संकट आ सकता है।