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1 अप्रैल से इन नियम में होगा अहम बदलाव, फटाफट जान ले

नए वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है इसी के चलते इन नियमों में काफी बड़ा बदलाव आएगा इनकम टैक्स से लेकर एलपीजी पीएफ इत्यादि में बड़ा बदलाव होने वाला है आईए जानते हैं डिटेल में
 
1 अप्रैल से इन नियम में होगा अहम बदलाव, फटाफट जान ले

Haryana Update : March के महीने के आखरी दिन चल रहे है यह महीना इस Financial year का आखरी महीना है और इसी के साथ Financial year 2023-24 खत्म होने जा रहा है. हर सेक्टर के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है खासकर टैक्सपेयर्स के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से नए Financial year के साथ ही कई बदलाव होते हैं जो आम से लेकर हर खास आदमी पर डालते हैं. 1 अप्रैल से Income Tax के कई नियम बदल जाएंगे. टैक्सपेयर्स होने के नाते आपको इन बदलाव की जानकारी होना बेहद जरूरी है. इस बार 1 अप्रैल से नए और पुराने Tax रिजीम से जुड़े नियम भी लागू होने वाले हैं। अगर आपको अभी तक इन बदलावों के बारे में पता नहीं है तो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि कौन-कौन से वो नियम हैं जिनमें बदलाव होने जा रहा है और Tax से जुड़े किन बदलावों से आपको फायदा हो सकता है और किनसे नुकसान।

New Tax Regime होगा डिफॉल्ट

यदि आपने अभी पुरानी Tax व्यवस्था और नई Tax व्यवस्था में से कोई नहीं चुना है, तो जल्दी अपनी सहूलियत के हिसाब से Tax फाइल करने का तरीका  अभी चुन लीजिए। अगर आप 31 March तक कोई दोनों में कोई व्यवस्था नहीं चुनते, तो आप ऑटोमैटिक न्यू Tax रिजीम में चले जाएंगे। मतलब New Tax Regime हो जाएगा डिफॉल्ट।

New Tax Regime में आपको 7 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई कर नहीं देना होगा। लेकिन, अगर आप निवेश करके Tax बचाना चाहते हैं, आपके लिए पुराना Tax Regime बेहतर हो सकता है।
प्राइवेट नौकरी वालों को होगा यहां Tax में फायदा

यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और कम छुट्टियां लेते हैं, तो आपको छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसों पर ज्यादा Tax की छूट मिलने वाली है। पहले अगर कोई गैर-सरकारी कर्मचारी अपनी बची छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसा लेता था, तो बस 3 लाख रुपये तक की रकम ही टैक्स-फ्री होती थी। लेकिन, अब यह लिमिट 25 लाख रुपये तक कर दी गई है।

New Tax Regime में होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 

बता दें कि पहले ओल्ड Tax रिजीम में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू था। अब इसमें New Tax Regime में शामिल कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये पर Tax छूट मिलती है, मतलब कि आप अपनी सैलरी से बिना कुछ सोचे-समझे 50 हजार रुपये कम कर सकते हैं।

यह आपकी टैक्सेबल Income को कम कर देता है। इस छूट से कुछ लोगों को इतना फायदा हो जाता है कि Income Tax एक्ट के सेक्शन 87ए की रिबेट के साथ उन पर कोई Tax नहीं लगता। 5 लाख रुपये से कम की टोटल कुल कमाई वालों को 87A 12,500 रुपये तक की छूट मिल जाती है।

इतने करोड़ से अधिक कमाई वालों का ज्यादा बचेगा टैक्स

आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 अप्रैल से 5 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आमदनी वालों को भी तगड़ा फायदा होगा। सरकार ने 5 करोड़ से अधिक की आमदनी पर लगने वाले सरचार्ज में 12 % की कमी की है। पहले यह 37 % था, जो 1 अप्रैल से 25 % हो जाएगा। हालांकि, यह फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो नई Tax व्यवस्था को चुनेंगे।

बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी Income पर भी टैक्स

नए नियमों के मुताबिक अब जीवन बीमा पॉलिसी से मिली मैच्योरिटी Income पर Tax देना होगा। इसका एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। जो भी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी हुई हैं, वो इस नियम के दायरे में आएंगी। हालांकि, यह Tax उन्हीं लोगों को देना होगा, जिनका कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होगा।
 


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