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UP News : CM योगी ने दिए नए निर्देश, ऐसे निर्माणो पर नहीं चलेगा बुलडोज़र

सीएम योगी ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया है इससे हजारों लोगों को राहत मिली है दरअसल सीएम योगी ने अवैध निर्माणों को लेकर एक बड़ा ऐलान जारी किया है अभी अवैध मकान पर और अवैध जगह पर बुलडोजर नहीं चलेगा
 
UP News : CM योगी ने दिए नए निर्देश, ऐसे निर्माणो पर नहीं चलेगा बुलडोज़र

Haryana Update : Govt ने हाल ही में घोषणा किया है की अब नजूल की Property पार बुलडोज़र नहीं चलेगा, आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे की नजूल की ज़मीन किसे कहा जाता है, Govt ने बहुत सारे लोगों को खेती करने के लिए कृषि भूमि दी थी और लोगों ने उस ज़मीन पर खेती करने की बजाय रिहायशी घर बना लिए थे, Govt को जब इसकी खबर हुई तो Govt ने ऐसे घरों पर बुलडोज़र चलाने का घोषणा कर दिया था पर अब Govt ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है।  UP की Yogi Govt ने बड़ा फैसला लिया है. UP में नजूल की जमीनों पर फिलहाल न तो बुलडोजर चलेगा और न ही इससे किसी को बेदखल किया जाएगा. Govt अभी सिर्फ सर्वे ही कराएगी. इस बात की Under Taking UP Govt ने खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी है. Govt की इस Under Taking के बाद नजूल की जमीनों पर आशियाना बनाकर यहां रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. 

Govt ने कहा था कि, नजूल भूमि सिर्फ सरकारी संस्थाओं को ही दी जाएगी. इसके अलावा Govt नजूल भूमि पर आवंटित पट्टों और निर्माण का सर्वे कर रही है ताकि पता किया जा सके कि किन लोगों के पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है. अवधि समाप्त होने के बाद Govt उसका नवीनीकरण भी नहीं करेगी और Property वापस ले लेगी. इस अध्यादेश के खिलाफ Case दाखिल कर इसे Illigal बताया गया है. अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को करेगी. अंग्रेजों के समय जिस Property का मालिक कोई नहीं होता था, उसे नजूल Property कहा जाता है. Govt इसे लीज पर लोगों को आवंटित करती है. लोकसभा Election से ठीक पहले Yogi Govt की इस Under Taking को बेहद अहम माना जा रहा है.

UP में नजूल की जमीनों को लेकर Yogi Govt द्वारा पिछले दिनों लाए गए नए अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है. याचिका में अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की demand की गई है. शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान UP Govt की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कुणाल रवि सिंह ने इस बात की Under Taking दी कि फिलहाल सर्वे कार्य ही किया जाएगा. नजूल की जमीनों से न तो किसी को बेदखल किया जाएगा और न ही बुलडोजर action होगा.

5 अप्रैल  को होगी अगली सुनवाई 
इलाहाबाद High court ने इस मामले में सुनवाई करते हुए UP Govt से 5 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. DR अशोक तेहलियानी की याचिका पर इस Case की सुनवाई जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस सुरेंद्र kumar की डिवीजन बेंच में हुई. जानकारी के मुताबिक UP Govt ने पिछले दिनों जारी किए गए अध्यादेश में कहा है कि Govt अब नजूल भूमि का पट्टा किसी private व्यक्ति या संस्था को नहीं देगी. 

 


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