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Vahan update : वाहन नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट! सरकार ने जारी किए नए आदेश

Vahan update : वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर! सरकार ने नंबर प्लेट को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिससे वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव होगा। नए नियमों के तहत नंबर प्लेट से जुड़ी कई अहम बातें तय की गई हैं, जिन्हें वाहन मालिकों को जल्द अपनाना होगा। यह कदम सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। जानें नए नियम क्या हैं और आपको क्या करना होगा।
 
 
Vahan update : वाहन नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट! सरकार ने जारी किए नए आदेश
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Haryana update : मानसा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपंचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश खासतौर पर वाहन नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों और हिंसा व नशे को बढ़ावा देने वाले गीतों व भाषणों पर लागू होंगे। ये आदेश 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

नकली नंबर प्लेट बनाने पर सख्ती, दुकानदारों के लिए सख्त नियम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शरारती तत्व वाहन नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से नकली नंबर प्लेट तैयार करवा लेते हैं, जिससे अपराध को अंजाम देने के बाद वाहनों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन ने नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं।

दुकानदारों के लिए जारी किए गए सख्त निर्देश:

  1. बिना वाहन मालिक की उपस्थिति के नंबर प्लेट न बनाएं।
  2. नंबर प्लेट बनाकर उसे सीधे वाहन पर ही लगाएं, किसी को अलग से न दें।
  3. दुकानों में एक रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखा जाए, जिसमें ग्राहक की पूरी जानकारी दर्ज हो:
    • ग्राहक का नाम और पता
    • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस)
    • वाहन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर
    • ग्राहक के हस्ताक्षर
  4. सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वाहन और नंबर प्लेट लेने वाले व्यक्ति की पहचान स्पष्ट हो सके।

हिंसा और नशे को बढ़ावा देने वाले गीतों और भाषणों पर प्रतिबंध

जिला प्रशासन ने हिंसा और नशे को बढ़ावा देने वाले गीतों और भाषणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश शहरों और गांवों में आयोजित किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम पर लागू होगा।

कहां लागू होगा यह प्रतिबंध?

  • सरकारी और गैर-सरकारी बसों में
  • मैरिज पैलेसों में
  • अखाड़ों और मंचों पर होने वाले कार्यक्रमों में
  • सार्वजनिक आयोजनों में गायकों और वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले गीतों और भाषणों पर

प्रतिबंध लगाने की वजह:

  • हिंसा और नशे को महिमामंडित करने वाले गानों का युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ता है।
  • अपराध और नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले गाने समाज में अशांति फैलाते हैं।
  • लोगों के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

प्रशासन का सख्त रुख

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, पुलिस को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई दुकानदार बिना दस्तावेज़ के नंबर प्लेट बनाता है या कोई भी व्यक्ति नशे और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों को सार्वजनिक स्थानों पर बजाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आदेश कब तक प्रभावी रहेंगे?

ये नए आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे और जरूरत पड़ने पर इन्हें आगे भी बढ़ाया जा सकता है।