वाहनचालक 31 मार्च तक जरूर करवा लें ये काम
RC and Driving License Update : सभी वाहनचालकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अब तक अपने वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपडेट नहीं करवाए हैं, तो 31 मार्च तक यह काम निपटा लें। आरटीओ विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तारीख के बाद बिना वैध दस्तावेजों के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच अनिवार्य होगी। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।

Haryana Update : Haryana परिवहन विभाग ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब Aadhar से Link Mobile Number अपडेट किए बिना वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) और दुरुस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इस कदम से वाहन मालिकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी और प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।
31 मार्च तक Mobile Number अपडेट करने की समय सीमा (RC and Driving License)
परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में Mobile Number अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की है।
- इस तारीख तक नंबर अपडेट न करने पर वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- इस नियम का उद्देश्य वाहन संबंधी सेवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
वाहन सॉफ्टवेयर में होगा बदलाव
परिवहन विभाग वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने की योजना बना रहा है।
- इस बदलाव के बाद Aadhar Link Mobile Number अपडेट किए बिना PUC और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
- इससे फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने की समस्या पर भी रोक लगेगी।
परिवहन विभाग की वाहन मालिकों से अपील (RC and Driving License)
Haryana परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन मालिकों से जल्द से जल्द अपने Aadhar से जुड़े Mobile Number को अपडेट कराने की अपील की है।
- यह नया नियम वाहन मालिकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने और संपर्क सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद करेगा।
- सरकार का मानना है कि इससे वाहन सेवाएं अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेंगी।
24 लाख वाहन मालिकों का Mobile Number अभी तक अपडेट नहीं
Haryana में 24 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने अभी तक अपने Aadhar Link Mobile Number को अपडेट नहीं किया है।
- इससे वे कई महत्वपूर्ण Online सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
- परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को जितनी जल्दी हो सके अपने नंबर अपडेट करने की सलाह दी है।
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Online नंबर अपडेट की सुविधा
वाहन मालिक घर बैठे ही अपने वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस में Mobile Number अपडेट कर सकते हैं।
- इस सुविधा से आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति और आपातकालीन संपर्क सेवाओं में आसानी होगी।
- नंबर अपडेट करने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है।
परिवहन विभाग के इस नए नियम से वाहन मालिकों को डिजिटली अपडेटेड सेवाओं का लाभ मिलेगा और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।