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Delhi News : दिल्ली में होगा राष्ट्रपति शासन ? जानिए सबसे बड़ी खबर

ED ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तारी के बाद कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा जानते हैं इसकी पूरी डिटेल
 
Delhi News : दिल्ली में होगा राष्ट्रपति शासन ? जानिए सबसे बड़ी खबर

Haryana Update : शराब घोटाला मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने CM अरविंद Kejariwal को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद AAP की याचिका पर सुप्रीम Court शुक्रवार Morning में सुनवाई करेगा. इसके साथ ही इसके विरोध में आप कार्यकर्ता india में प्रदर्शन करेंगे.

क्या Kejariwalइस्तीफा देंगे?
कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विनीत जिंदल का दावा है कि कानून के मुताबिक, दोषी ठहराए जाने तक अरविंद Kejariwal दिल्ली के CM पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं. अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोषसिद्धि आवश्यक है. यह साबित करना होगा कि वो दोषी हैं.


एलजी की भूमिका के संबंध में, Kejariwal को CM बने रहने के लिए Jail से राहत की आवश्यकता होगी, या एलजी दिल्ली के शासन से को लेकर अनुच्छेद 239 एए के तहत Govt को निलंबित करने के लिए President को शामिल कर सकते हैं.

उपराज्यपाल अनुच्छेद 239एबी के तहत President शासन के लिए संवैधानिक मशीनरी की विफलता को उचित ठहरा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से Kejariwalको इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली पर केंद्र Govt के नियंत्रण का निर्देश दिया जा सकता है

इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं. जैसे- क्या गिरफ्तारी के बाद अब Kejariwal इस्तीफा देंगे? Kejariwal को राहत मिलेगी या Jail जाने पर भी वो CM बने रहेंगे. अगर ऐसा होता है तो उनके लिए Govt को चला पाना आसान होगा?

Kejariwal की गिरफ्तारी के बाद चर्चा है कि दिल्ली में President शासन लग सकता है. आइए इन सवालों के जवाब जान लेते हैं.


क्या लागू होगा President शासन?
कानून के मुताबिक, अगर कोई सरकारी अधिकारी Jail जाता है तो उसे निलंबित करने का नियम है, लेकिन राजनेताओं के लिए ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है. इस तरह अगर CM इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में President शासन लागू किया जा सकता है.

President शासन लागू कब-कब लागू किया जाता है, अब इसे समझ लेते हैं. संविधान का अनुच्छेद 356 ये कहता है, किसी भी State में संवैधानिक तंत्र विफल होने या इसमें किसी तरह का व्यवधान पैदा होने पर President शासन लागू किया जा सकता है. 2 बातों को इसमें आधार बनाया जा सकता है. पहला, जब Govt संविधान के मुताबिक, Govt चलाने में सक्षम न हो तब. दूसरा, जब राज्य Govt केंद्र Govt के निर्देशों को लागू करने में विफल रहती है.


President शासन लगने पर कैबिनेट भंग कर दी जाती है. राज्य की पावर President के पास आ जाती है. इनके आदेश पर ही राज्यपाल, मुख्य सचिव और दूसरे प्रशासकों या सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है.


Jail से Govt चला पाना Kejariwal के लिए कितना मुश्किल होगा?
एक मौजूदा CM के लिए इस्तीफा एक नैतिक विकल्प हो सकता है. इसके अतिरिक्त, एक CM कुछ अनुमतियों के साथ Jail से शासन कर सकता है, जैसे कैबिनेट बैठकें आयोजित करना, Jail मैनुअल के अनुसार और अदालत की मंजूरी के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर करना.

Jail में रहते हुए Govt चलाना आसान नहीं होगा. व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसमें कई मुश्किल होंगी. वो वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक अहम भूमिका Jail प्रशासन की होगी. ऐसी मीटिंग के लिए उन्हें Jail प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा.
 


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